वृद्धावस्था पेंशन योजना कैसे प्राप्त करें Old Age Pension Scheme | Fact On Web

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  •  ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में ₹56460 ग्रामीण क्षेत्र में 46080 तक को योजना करता पात्रता की श्रेणी में आते हैं।
  • योजना अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनरों को ₹1000 (₹800 राज्य एवं ₹200 केंद्र) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के पेंशनरों को ₹500 राज्य एवं ₹500 केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है।
  • आवेदक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट https://sspy-up.gov.in का इस्तेमाल करना होगा जहां पर आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते है।
  • योजना के क्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में अप्रैल से जून में कराया जाता है सत्यापन उपरांत चिन्हित मृत एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए पेंशनरों का चैनल किया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए उपयुक्त दस्तावेज(Documents)

  • एक चालू फोन नंबर चाहिए 
  • बैंक में खाता 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • एक रंगीन फोटो 
  • आयु प्रमाण पत्र
 आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि. आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक का विवरण एवं आवेदक को अपना आधार कार्ड में जो नाम हो वही नाम भरना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा भरे गए फॉर्म में आवेदक की फोटो साइज 20 kb से ज्यादा न हो तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र पीडीएफ 200 kb से ज्यादा ना हो।



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