EWS -Economically Weaker Sections -आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

EWS -Economically Weaker Sections -आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

सरकारी नौकरियों में या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अगर हमें आरक्षण की आवश्यकता है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है यदि आप उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(EWS Certificate) बनवाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए।

इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) कैसे बनवाएं इसके लिए क्या-क्या कागज की आवश्यकता पड़ती है और उसकी योग्यता क्या होगी इत्यादि कुछ बाते।

वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) साधारण आय प्रमाण पत्र के भांति है क्योंकि जनरल कैटेगरी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था अब तक इसलिए सरकार ने ईडब्ल्यूएस(EWS) अधिकृत कर दिया है जिससे जनरल वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कर दिया गया जो लोग इस प्रमाण पत्र के हकदार हैं उन्हें 10% का कोटा आरक्षित है। 12 जनवरी 2019 से भारत सरकार ने जनरल कास्ट के लिए आरक्षण लागू किया गया।

Uttar Pradesh EWS Certificate


1. उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है इसलिए आपको ऑफलाइन ही बनवाना पड़ेगा।

2.उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए⇒ क्लिक करें(Click here)

3.उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) के लिये नहीं होना चाहिए;

  •  5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा ऊपर
  • 1,000 से अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट 
  • अनुसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड 
  • अधिसूचित नगर पालिका 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक नहीं होना चाहिए।
4.उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) के लिए जरूरी दस्तावेज;
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी / चुनाव कार्ड, आदि)
  • संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
  • शपथ पत्र/स्वघोषणा
  • आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
5. उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही बताइए।
6.उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) के साथ जरूरी प्रमाण पत्रों को लगाएं।
7.उस जगह की तहसील में ले जाकर उस ऑफलाइन फॉर्म को जमा कराएं।
8.कुछ समय इंतजार करने के बाद आपका उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट(Uttar Pradesh EWS Certificate) आपको प्राप्त हो जाएगा।



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